
चचेरे भाई की हत्या में पुत्र – पिता को उम्रकैद की सजा
मुरादाबाद। शहर के नागफनी क्षेत्र में सात साल पहले हुए
हत्याकांड में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
सुनाई गई है। घर के दरवाजे पर पानी डालने को लेकर
हुए विवाद ने खूनी रंजिश का रूप ले लिया। सोमवार को
एडीजे-दस जितेन्द्र सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना
लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर
ने बताया कि परिवार में आपसी विवाद की घटना 23 मई,
2018 की रात की है। नागफनी के गुलाबराय में सगीर व
उसका बेटा समीर ने अपने सगे चचेरे भाई तस्लीम से पानी
डालने को लेकर विवाद हो गया।
तस्लीम ने मकान के मुख्य दरवाजे पर पानी डालने पर आपत्ति
जताई तो दूसरे भाई से गहरा विवाद हो गया। आरोप है कि
पिता पुत्र ने अपने चचेरे भाई तस्लीम को चाकू से हमला कर
दिया । चाकू लगने से बुरी तरह से घायल को निजी अस्पताल
ले जाया गया। जहां तस्लीम ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने
तहरीर के आधार पर पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा कायम
किया। केस की सुनवाई एडीजे-10 कोर्ट में चली। गवाहों के
बयान व पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को अदालत ने
साक्ष्य के आधार पर पिता व पुत्र को दोषी ठहराया। दोषियों
को उम्रकैद व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई
है।